हाईकोर्ट की रोक के बावजूद चारधाम यात्रा कराने पर अड़ी तीरथ सरकार..
उत्तराखंड: चारधाम यात्रा को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार यात्रा कराने पर अड़ गई है और यात्रा को लेकर एसओपी जारी कर दी है। जिसके तहत प्रथम चरण में केवल रुद्रप्रयाग के निवासियों को केदारनाथ, चमोली के निवासियों को बद्रीनाथ और उत्तरकाशी के निवासी को यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन के लिए अनुमति होगी। सभी दर्शन करने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। दूसरे चरण की चार धाम यात्रा 11 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी और सभी उत्तराखंड राज्य के निवासियों के लिए अनुमति होगी सभी को आर्टिफिशियल रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।
इस संबंध में कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि हाईकोर्ट का यात्रा रद्द करने का आदेश अभी तक सरकार को नहीं मिला है। यदि ऐसा आदेश है तो सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सोमवार को जारी एसओपी में राज्य सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए अब हफ्ते में छह दिन बाजार खोलने का निर्णय लिया है। प्रदेशभर में बाजार मंगलवार से शाम सात बजे तक खुल सकेंगे, जबकि मसूरी और नैनीताल के बाजार मंगलवार को बंद रहेंगे।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद इसका परीक्षण कराया जाएगा। चूंकि, राज्य सरकार ने पूरी तैयारियों के बाद सिर्फ तीन जिलों को चारधाम यात्रा की अनुमति दी थी। एक दिन में लगभग 750 श्रद्धालु ही चारधाम जा सकते हैं। इसके साथ ही धामों में वरिष्ठ अफसरों के तैनाती का भी निर्णय लिया है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है।