उत्तराखंड

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने 15 साल बाद बदले बिजली के नियम..

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने 15 साल बाद बदले बिजली के नियम..

चार घंटे से ज्यादा बिजली गुल होने पर उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा..

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश में यूपीसीएल को अब नए कनेक्शन में देरी के लिए, शहरी क्षेत्रों में चार घंटे से अधिक बिजली गुल रहने,बिल में गड़बड़ी दूर न करने ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (कार्य निष्पादन के मानक) 2022 के लिए विनियम लागू हो गया हैं।

 

 

 

 

उत्तराखंड: प्रदेश में यूपीसीएल को अब नए कनेक्शन में देरी के लिए, शहरी क्षेत्रों में चार घंटे से अधिक बिजली गुल रहने,बिल में गड़बड़ी दूर न करने ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (कार्य निष्पादन के मानक) 2022 के लिए विनियम लागू हो गया हैं। 15 साल बाद आयोग ने इस कानून को बदल दिया और हाई वोल्टेज से टीवी और रेफ्रिजरेटर जैसे बिजली के सामान फुंकने पर मुआवजे को दस गुना बढ़ा दिया।

 

आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने बुधवार को नियामक आयोग के कार्यालय में दिए गए बयानों के अनुसार, उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं की समय सीमा इस नियमन के अनुसार निर्धारित की गई है। इसके साथ ही विलंब जुर्माना और उपभोक्ता मुआवजे के प्रावधान लागू किए गए हैं।

यूपीसीएल को सूचित किया गया है कि इसके लिए नौ महीने के भीतर शिकायत निवारण प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए। इसमें यदि किसी ग्राहक को कुछ सेवाओं को प्राप्त करने में देरी का अनुभव होता है, तो मुआवजे की राशि स्वचालित रूप से उनके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, हालांकि अन्य सेवाओं के लिए, उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता होगी।

सामान फुंकने पर दस गुना मुआवजा..

बताया कि हाई वोल्टेज के कारण घरेलू सामान फुंकने पर मुआवजे में दस गुना वृद्धि की गई है। नए कनेक्शन में देरी होने पर अभी तक यूपीसीएल पर जुर्माना लगता था,उपभोक्ता को अब निर्धारित समय के बाद यूपीसीएल से दैनिक मुआवजा मिलेगा।

 

 

 

 

 

 

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