अब आपके बच्चे की स्कूल बस के आने जाने के समय पर होगी आपकी पूरी नजर
मोबाइल पर आएगी पूरी जानकारी
देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। जिसके तहत कोर्ट ने प्रत्येक स्कूल वाहन में सीसीटीवी कैमरे
और जीपीएस लगाने को अनिवार्य कर दिया है, इसके साथ ही सभी प्राइवेट स्कूलों की बसों में महिला स्टाफ की अनिवार्यता के भी निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के अनुसार प्रत्येक बस में सीसीटीवी कैमरा लगाना जाएगा, जिसका टेलीकास्ट प्रिंसिपल व मैनेजमेंट के कमरे में होना चाहिए।
हाइकोर्ट ने कहा कि बच्चों के आईडी कार्ड में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई जाए, जिसके मोबाइल एप के जरिए अभिभावक कहीं से भी बच्चे की लोकेशन देख सकें।
बच्चों के बस में बैठने और उतरने की पूरी जानकारी एसएमएस के जरिए अभिभावकों तक पहुंचनी चाहिए। कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल में किसी को भी रोजगार देने
से पहले उसका पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है जिसके अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। कोर्ट ने ये भी कहा कि यदि संभव हो सके तो स्कूल वाहनों
में ड्राइवर और कंडक्टर स्थानीय लोगों को ही बनाया जाना चाहिए। साथ ही हर स्कूल के कॉरिडोर, क्लासरूम व स्कूल परिसर के कम आवाजाही वाले क्षेत्रों में
भी सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं।