कोई भी व्यक्ति ले सकता है शासकीय कार्यो की जानकारी: कपिल..
ऊखीमठ सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन..
रुद्रप्रयाग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विकासखंड ऊखीमठ सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सोमवार को आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विभागों से उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के प्राविधानों के बारे में विस्तृत से जानकारी देते हुए मुख्य प्रशिक्षक एवं जिला सेवायोजन अधिकारी कपिल पांडे ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति शासकीय कार्यों में संचालित योजनाओं व गतिविधियों की जानकारी ले सकता है।
उन्होंने कहा कि लोक सूचनाधिकारी को निर्धारित समयावधि में मांगी गई सूचना संबंधित को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सूचना आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा सभी विकास खंड स्तर पर आयोजित होने वाली कार्यशाला को लेकर उन्हें मुख्य प्रशिक्षक के लिए नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि विकासखंड ऊखीमठ में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इसी तरह से आगामी 21 फरवरी को विकासखंड अगस्तयमुनि तथा 28 फरवरी को विकासखंड जखोली में सूचना का अधिकार के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। विकासखंड ऊखीमठ के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विभागों के कुल 43 लोक सूचना अधिकारी, सेवायोजन विभाग के अनुदेशक किशन सिंह रावत सहित अन्य उपस्थित थे।