कार्यशाला में दी सूचना अधिकार अधिनियन की जानकारी..
रुद्रप्रयाग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विकासखंड अगस्त्यमुनि सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार को आयोजित कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्राविधानों के बारे में विस्तृत से जानकारी देते हुए मुख्य प्रशिक्षक एवं जिला सेवायोजन अधिकारी कपिल पांडे ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति शासकीय कार्यों में संचालित योजनाओं व गतिविधियों की जानकारी ले सकता है।
उन्होंने कहा कि लोक सूचनाधिकारी को निर्धारित समयावधि में मांगी गई सूचना संबंधित को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सूचना आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा सभी विकास खंड स्तर पर आयोजित होने वाली कार्यशाला के लिए उन्हें मुख्य प्रशिक्षक को लेकर नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि विकास खंड अगस्त्यमुनि में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
28 फरवरी को विकास खंड जखोली में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विकासखंड अगस्त्यमुनि के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी, सेवायोजन विभाग के अनुदेशक किशन सिंह रावत सहित अन्य उपस्थित थे।