उत्तराखंड

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का 15 अक्टूबर तक होगा सत्यापन…

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का 15 अक्टूबर तक होगा सत्यापन…

प्रवासी भारतीयों के लिए प्रारूप-6क पर आवेदन करना होगा…

रुद्रप्रयाग। फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू हो गया है। इसके अन्तर्गत 15 अक्टूबर तक निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम के तहत मतदाताओं की जांच एवं सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश चन्द्र ने निर्वाचक सत्यापन प्रोग्राम की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे अर्ह नागरिक जो एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हो, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए बीएलओ या सुपरवाइजर से प्रपत्र-छः ले सकते है या आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रवासी भारतीयों के लिए प्रारूप-6क पर आवेदन करना होगा। मतदाता सूची से प्रविष्टि हटाए जाने के लिए प्रारूप-7 तथा अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध करने के लिए प्रारूप-8 पर आवेदन करना होगा। कार्यक्रम में जिले के अर्ह नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की जानकारी भी दी गई।

उन्होंने कहा सभी अर्ह मतदाता अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जाॅच कर लें। मतदाता सूची में दर्ज सदस्यों के सत्यापन हेतु भारतीय पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति एवं बीएलओ को भी उपलब्ध कराई जा सकती है, ताकि मतदाता सूची को त्रुटिरहित तैयार किया जा सके।

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