पैराग्लाइडिंग में यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर लगेगा जुर्माना..
पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसों को रोकने के लिए सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया है। नियम के उल्लंघन पर जुर्माना 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक लगाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को उत्तराखंड फुट लॉन्च एयरो स्पोर्ट (पैराग्लाइडिंग) (तीसरा संशोधन नियम) 2023 को मंजूरी दी गई हैं।
उत्तराखंड: पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसों को रोकने के लिए सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया है। नियम के उल्लंघन पर जुर्माना 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक लगाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को उत्तराखंड फुट लॉन्च एयरो स्पोर्ट (पैराग्लाइडिंग) (तीसरा संशोधन नियम) 2023 को मंजूरी दी गई हैं। इससे पहले राज्य के पैराग्लाइडिंग नियमों को 2018 और फिर 2019 में संशोधित नियमावली आई थी। इसके तहत व्यावसायिक पैराग्लाइडिंग की अनुमति देने में कठिनाई पेश आ रही थी।
इसके साथ ही नियम तोड़ने पर कार्रवाई में भी परेशानी हो रही थी। इस नियम में संशोधन करते हुए तय किया गया है कि पैराग्लाइडिंग के आवेदकों को सभी शर्तें पूरी करने पर एक माह के भीतर अनुमति दे दी जाएगी। इसके साथ ही यह सहमति हुई है कि यात्रियों की सुरक्षा में लापरवाही पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही टेंडम पायलट की ओर से न्यूनतम 50 किलोमीटर के स्थान पर 35 किलोमीटर हवाई दूरी तय करने का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम हवाई दूरी की अर्हता प्राप्त करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है।
किस गलती पर कितना जुर्माना लगेगा..
1- बिना अनुमति पैराग्लाइडिंग, एयरो स्पोर्ट्स चलाने पर: 50 हजार रुपये
2- बिना हेलमेट पैराग्लाइडिंग कराने पर: 5000 रुपये
3- बिना जूते एयरो स्पोर्ट्स कराने पर: 5000 रुपये
4- बिना योग्यता प्रमाणपत्र कराने पर: 5000 रुपये
5- दो यात्रियों को एक समय में हार्नेस में बैठाने पर: 10 हजार रुपये
(जुर्माने की राशि जमा न कराने पर राजस्व विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।)