उत्तराखंड

अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने पायलट बाबा आश्रम को दिया नोटिस

नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में स्थित पायलट बाबा आश्रम को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। हरिद्वार निवासी शिवकुमार ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पायलट बाबा द्वारा गंगा नदी के किनारे अतिक्रमण कर आश्रम बनाया गया।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि जब गंगा नदी के किनारे से 200 मीटर के दायरे में अतिक्रमण बैन है, फिर भी आश्रम द्वारा निर्माण कार्य प्रशासन की मिलीभगत से कराया गया है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने आश्रम को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी। यह फ़ैसला मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायाधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।

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