उत्तराखंड

इन 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य..

इन 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य..

देश-विदेश: दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाड़ु, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान से उत्तराखंड आने वालों को एक अप्रैल से राज्य में प्रवेश करने के लिए 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही राज्य में प्रवेश दिया जायेगा। इन राज्यों से आने वालों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।

 

मुख्य सचिव की ओर से मंगलवार को इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए। आपको बता दे कि देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी पिछले सप्ताह कोरोना के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इसी स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए अब राज्य में अधिक संक्रमण वाले 12 राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क, रेल और वायु मार्ग से आने वाले सभी लोगों पर यह नियम लागू होंगे।

 

एसओपी में कुंभ मेला क्षेत्र में भी कोविड नियमों का पालन सख्ती से कराने को कहा गया है। यदि राज्य का कोई निवासी इन राज्यों से लौटकर प्रदेश में आता है तो उनके लिए कोरोना मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। यानी उन्हें राज्य में आने पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि अन्य सभी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। ऐसा न करने पर स्थानीय प्रशासन को भी कार्रवाई करने को कहा गया है।

 

60 साल से अधिक उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को संक्रमण के खतरे को देखते हुए घर से बाहर निकलने से बचने और यात्रा न करने की सलाह दी गई है। बहुत आवश्यक होने पर ही ऐसे लोगों को घर से निकलने को कहा गया है।

 

बॉर्डर पर रैंडम चैकिंग होगी

सभी जिलाधिकारियों को बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर चैक पोस्ट पर आने वालों की रैंडम चैकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। हालांकि अन्य प्रदेशों व राज्य के भीतर आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी।

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