उत्तराखंड

परिवहन जुर्मानों में पांच से दस गुना की वृद्धि…

एआरटीओ ने नियमों का पालन करने का किया आह्वान

रुद्रप्रयाग। परिवहन विभाग की ओर से जनपद के विभिन्न स्कूलांे, टैक्सी व मैक्सी यूनियनों, प्रवर्तन के दौरान व अन्य मंचो पर सड़क सुरक्षा जागरूकता के माध्यम से हाल ही में संसद द्वारा पारित किये गए मोटर वाहन अधिनियम के नये प्रावधानों से अवगत कराया जा रहा है। एआरटीओ मोहित कोठारी ने सभी से अपील की कि यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे आप भारी जुर्माने व परेशानी से बच सकते हैं। कहा कि माह अगस्त में संसद से पास हुए मोटर वाहन (संशोधन) बिल के जुर्माने से सम्बन्धित प्रावधान पूरे देश में रविवार एक सितम्बर से लागू हो रहे हैं। संशोधनों के फलस्वरूप जुर्माने व सजा में वृद्धि की गई है। जुर्मानों में पांच से दस गुना तक की वृद्धि हुई है।

एक सितम्बर से बिना लाइसेंस के वाहन संचालन करने पर अब पांच सौ रूपये के वजाय पांच हजार, बिना लाइसेंस धारक को वाहन चलाने देना पर एक हजार की जगह पांच हजार, बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने पर सौ रूपये की जगह एक हजार का जुर्माना व तीन माह के लिए लाईसेन्स निलम्बित, दुपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग करने पर सौ रूपये की जगह दो हजार का जुर्माना व तीन माह के लिए लाईसेन्स निलम्बित, बिना बीमा वाहन संचालित करने पर एक हजार की जगह दो हजार, नशे की हालत में वाहन चलाने पर दो हजार की जगह दस हजार, वाहन का खतरनाक ढंग से संचालन करने पर एक हजार की जगह पांच हजार, बिना परमिट के वाहन चलाने पर पांच हजार की जगह दस हजार, ड्राइविंग के दौरान मोबाईल फोन पर बात करने पर एक हजार की जगह पांच हजार जुर्माने के साथ ही नाबालिक के द्वारा वाहन का संचालन करने पर पच्चीस हजार का जुर्माना व तीन साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त और नाबालिक को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अन्तर्गत दण्ड दिया जायेगा।

अधिक जानकारी देते हुए एआरटीओ ने बताया कि उपरोक्त जुर्माने के अतिरिक्त अन्य अभियोगों में भी जुर्माने की राशि में तीन से दस गुना की वृद्धि व सजा में भी वृद्धि हुई है।

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