बिग ब्रेकिंग- हाईकोर्ट ने हटाई इस भर्ती पर लगी रोक..
हाईकोर्ट ने युवाओं को राहत देते हुए हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग पर लगी रोक को हटा दिया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने यूकेएसएसएससी के एक्सपर्ट की राय को सही माना है।
उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने युवाओं को राहत देते हुए हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग पर लगी रोक को हटा दिया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने यूकेएसएसएससी के एक्सपर्ट की राय को सही माना है। जबकि कोर्ट जाने वाले अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिल सकी है।
कोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के हिंदी, शारीरिक शिक्षा और सामान्य विषय की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली 30 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है। बताया जा रहा है कि कुछ सवालों को लेकर परीक्षार्थी उच्च न्यायालय गए थे। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब इन विषयों का परीक्षा परिणाम घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है।
आपको बता दे कि बीती 13 अक्टूबर 2020 को सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के हिंदी, शारीरिक शिक्षा व सामान्य विषय में भर्ती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के बाद प्रथम (आंसर की) जारी कर उनमें आपत्तियां मांगी गई।
जिसमें पहली बार जारी हुई आंसर की के कुछ सवालों के उत्तर परिवर्तित हुए। इसके बाद भी अभ्यार्थियों ने आंसर की पर सवाल उठाए। जिस पर वह कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष रखा और तर्कों के बाद हाईकोर्ट ने ये याचिकाएं खारिज कर दी है।