राइंका मालतोली में छात्रों को दी कानूनी जानकारी..
रुद्रप्रयाग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजकीय इण्टर कॉलेज मालतोली में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण की सचिव अनामिका सिंह ने कहा कि इस कानून के अन्तर्गत सभी महिलाएं, बच्चे, कारागार में बंद कैदी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है, निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं।
उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं को उनके विधिक अधिकारों एवं अन्य आवश्यक कानूनी जानकारी जैसे पोक्सो अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा शिविर में 15 समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर के दौरान उपस्थित छात्र-छात्राओं द्वारा भाषण प्रतियोगिता एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
रिटेनर अधिवक्ता यशोदा खत्री ने छात्र-छात्राओं एवं अन्य जनमानस को बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल विवाह, एसिड अटैक एवं मानव तस्करी आदि विषयों पर विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में हक हमारा भी तो है जागरूकता अभियान के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग में कार्यरत कर्मियों की ओर से मंदाकिनी शरदोत्सव मेला अगस्त्यमुनि में जरूरतमंद व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिये स्टॉल लगाये गये हैं।