पांच परीक्षा केन्द्रों में धारा 144 लागू
रुद्रप्रयाग। आगामी 28 अक्टूबर को कनिष्ठ सहायक एवं समान अर्हता वाले पदों की भर्ती के लिए जनपद के छः परीक्षा केन्द्रों में लिखित परीक्षा प्रातः दस से मध्याह्न 12 बजे के मध्य आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर तहसील रुद्रप्रयाग के पांच परीक्षा केन्द्रों में धारा 144 प्रभावी रहेगी। जानकारी देते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर देवानन्द ने बताया कि परीक्षा केन्द्र में परीक्षा केन्द्र से दो सौ मीटर परिधि के अन्दर सार्वजनिक सभा, जुलूस, जश्न के रूप में कोई उत्सव रैली आदि नहीं निकाले जायेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर आग्नेयास्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू, हाकी स्टिक, खुंखरी, तलवार, कोई तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, बम,व अन्य ज्वलनशील पदार्थ एवं हानि पहंुचाने वाले रसायनिक पदार्थ लेकर को लेकर नहीं चलेगा।
इस आदेश के अधीन वे व्यक्ति जो वृद्धावस्था, अपंगता के कारण सहारे के लिए लाठी रखते हैं, उनको छूट होगी तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस कर्मी, होमगार्ड के जवानों पर भी छूट होगी। उप जिला मजिस्ट्रेट देवानन्द शर्मा ने कहा कि यदि कोई इन आदेशों का उल्लघंन करेगा तो इसका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दंडनीय होगा।