उत्तराखंड

कानून के दायरे में रहकर कार्य करें: पांडेय..

कानून के दायरे में रहकर कार्य करें: पांडेय..

ग्राम पंचायत नाला में विधिक शिविर का आयोजन..

 

 

 

 

 

 

 

गुप्तकाशी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ग्राम पंचायत नाला में आयोजित जागरूकता शिविर के दौरान स्थानीय लोगों को संविधान में निहित धाराओं और अनुच्छेदों के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित कुमार पांडेय ने बताया कि सभी लोगों को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए।

उन्होंने बताया कि वह स्वयं संविधान में निहित धाराओं तथा अन्य अनुच्छेदों के अनुपालन के तहत किसी की सजा मुकर्रर करते हैं। उन्होंने बताया कि भूमि, दहेज, असामाजिक संगठन द्वारा मचाया उपद्रव, अवैध कार्यों संबंधित समस्याओं के लिए विभिन्न विभाग स्थापित किए गए हैं। जिसके तहत आम जनमानस को कानून तथा नीतियों के बारे में अवगत कराया जाता है।

पांडे ने बताया कि आम जनमानस को कोई भी दिक्कत या समस्या हो, वह कोर्ट में आकर अपना पक्ष रख सकते हैं। तहसीलदार दीवान सिंह राणा ने भूमि, खाता, खतौनी आदि के बारे में लोगों को अवगत कराया। बताया कि अवैध सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा होने की दशा में व्यक्ति को कैसे कानून का सहारा लेना चाहिए। वहीं थानाध्यक्ष गुप्तकाशी अजय कुमार जाटव ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ जगह-जगह छापेमारी की जा रही है।

उन्होंने 112 तथा 1930 नंबरों के बारे में बताते हुए कहा कि घरेलू हिंसा, मारपीट, गाली, गलौच, दुर्घटना तथा साइबर क्राइम आदि होने की दशा में उक्त नंबरों पर संपर्क करना चाहिए, ताकि जनमानस साइबर अपराध होने की दिशा में भविष्य के प्रति सजग हो। इस मौके पर ग्राम प्रधान कल्पेश्वरी, उपहार समिति के अध्यक्ष बिपिन सेमवाल, आनंद राणा, गजपाल भंडारी, सुदर्शन भंडारी, द्वारिका प्रसाद शुक्ला समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे।

 

 

 

 

 

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