उत्तराखंड

उत्तराखंड के इस जिले के अनिश्चितकाल के लिए लगा कोविड कर्फ्यू..

उत्तराखंड के इस जिले के अनिश्चितकाल के लिए लगा कोविड कर्फ्यू..

उत्तराखंड: कोरोना की रफ़्तार को रोकने के लिए नैनीताल के डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने कोविड कर्फ्यू क्षेत्र का विस्तार कर दिया है। कोविड कर्फ्यू का आदेश एक मई से प्रभावी होगा। कोविड कर्फ्यू दोपहर तीन बजे से प्रभावी होगा। आवश्यक सामग्री की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। कोविड कर्फ्यू अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

 

25 अप्रैल को हल्द्वानी, लालकुआं और रामनगर में 27 अप्रैल से तीन मई तक पूर्ण कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया था। पूर्व में लगाए गए क्षेत्रों में भी कोविड कर्फ्यू यथावत रहेगा। शुक्रवार को जारी आदेश में डीएम ने कुछ क्षेत्रों को और जोड़ दिया है।

 

डीएम का कहना हैं कि कोविड कर्फ्यू का जिन क्षेत्रों में विस्तार किया गया है वहां सिर्फ शनिवार (एक मई) को बाजार दोपहर दो बजे तक खुलेगा। दो मई से विस्तारित क्षेत्र में भी आवश्यक सामग्री की दुकानें सुबह सात से दोपहर 12 तक ही खुलेंगी। जिन क्षेत्रों में पूर्व से कोविड कर्फ्यू चल रहा है वहां बाजार सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेगा।

 

इन क्षेत्रों में प्रभावी होगा कोविड कर्फ्यू..

हल्द्वानी- नगर निगम हल्द्वानी में कोविड कर्फ्यू पूर्व की तरह प्रभावी रहेगा। ग्राम पनियाली, बजूनियाहल्दू, नंदपुर, रामणी आनसिंह, कमलुवागांजा, रामणी छोटी, गुलजारपुर, देवलचौड़ बंदोबस्ती, फूलचौड़, देवलचौड़ खाम, करायल चतुर सिंह, जोलाशाल उर्फ करायल, प्रेमपुर लोशज्ञानी, उदयलालपुर, गोविंदपुर गरवाल, लालपुर नायक, बैड़ापोखरा, किशनपुर घुड़दौड़ा, धौलाखेड़ा, हरिपुर पूर्णानंद, हरिपुर तुलाराम, गुजरोड़ा में भी कोविड कर्फ्यू रहेगा।

 

रामनगर-  नगर पालिका परिषद रामनगर क्षेत्र में कोविड कर्फ्यू पूर्व की तरह प्रभावी रहेगा। पीरूमदारा मुख्य बाजार में भी शनिवार से कोविड कर्फ्यू प्रभावी होगा।

लालकुआं- नगर पंचायत लालकुआं में पूर्व से कोविड कर्फ्यू प्रभावी है। ग्राम बंगाली कालोनी, बजरी कंपनी, हाथीखाना, नगीना कालोनी, घोड़ानाला बिंदुखत्ता, बहड़ी मोहल्ला, तिवारी नगर लालकुआं, कार रोड बिंदुखत्ता, हल्दूचौड़, बेरीपड़ाव, मोटाहल्दू में भी कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।

नैनीताल-  नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद भवाली और नगर पंचायत भीमताल भी शामिल।

कालाढूंगी– नगर पंचायत कालाढूंगी।

कोश्यांकुटौली-  गरमपानी मुख्य बाजार, खैरना मुख्य बाजार।

बेतालघाट- बेतालघाट मुख्य बाजार से ब्लॉक बेतालघाट का क्षेत्र।

धारी- भटेलिया मुख्य बाजार, खनस्यू मुख्य बाजार।

 

कहां रहेगी छूट..

1- फल, सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली (लाइसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें और पशुचारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।

2- पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

3- आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों एवं सरकारी वाहनों को मात्र ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी।

4- हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने के लिए बैंक्वेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

5- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों एवं निर्माण सामग्री के वाहनों को छूट रहेगी।

6- औद्योगिक इकाइयों और इनके वाहन एवं कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी।

7- रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकानों से होम डिलिवरी में छूट रहेगी।

8- शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।

9- केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय और अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यलयों को छोड़कर) बंद रहेंगे।

10- मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।

11- वास्तविक रूप से चिकित्सालय इलाज के लिए जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों के आवागमन में छूट होगी।

12- कोविड 19 जांच एवं टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन में छूट रहेगी।

13- पोस्ट आफिस और बैंक यथासमय खुलेंगे।  इनमें कार्यरत कर्मियों को कार्यालय अवधि में आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट होगी।

14- इंश्योरेंस कार्यालय और कार्यालय से जुड़े हुए कार्मिकों को ड्यूटी के लिए आवागमन प्रतिबंध से छूट रहेगी।

15- कोविड 19 ड्यूटी से जुड़े हुए कार्मिकों को ड्यूटी के लिए आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी।

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