परीक्षा केन्द्रों के आस-पास प्रभारी रहेगी धारा 144..
रुद्रप्रयाग। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से वर्ष 2022-23 में आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के साथ ही स्वामी सच्चिदानंद वेद भवन संस्कृत महाविद्यालय रुद्रप्रयाग में शास्त्री आचार्य प्रथम, तृतीय व पंचम सेमेस्टर की परीक्षाओं का सफल संचालन कराने को लेकर परीक्षा केंद्रों में धारा-144 प्रभावी रहेगी। उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने उक्त बाबत आदेश जारी किया है।
उप जिलाधिकारी सदर अपर्णा ढौंडियाल ने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र से 100 गज की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया जाता है। परीक्षार्थी एवं परीक्षा संचालक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान बिना अनुमति आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, हाॅकी, पटाखे, बम व ज्वलनशील पदार्थ प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा केंद्रों के आसपास मार्गों पर न कोई व्यक्ति अवरोध उत्पन्न करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही केंद्र के प्रतिबंधित क्षेत्र की परिधि में परीक्षा अवधि में किसी प्रकार के ध्वनि विस्तार यंत्र इत्यादि का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि उलंघन करने पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।