उत्तराखंड

सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को बड़ी राहत..

सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को बड़ी राहत..

उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे लाखों बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की दूसरी कैबिनेट बैठक में लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होनी वालीं भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को एक वर्ष की छूट के प्रस्ताव पर मुहर लग गई हैं। वहीं, वार्षिक आय के आधार पर दिव्यांगों को राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत अंतोदय और प्राथमिक परिवार में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

 

आपको बता दे कि बुधवार को सचिवालय स्थित सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जिसमें नौ प्रस्तावों पर निर्णय लिया है। जबकि गन्ना विकास विभाग के एक प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया और लेकिन एक उप समिति बनाने का भी निर्णय लिया गया। शासकीय प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उनका कहना हैं कि कोरोना महामारी को देखते हुए लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वालीं भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में दी गई एक साल की छूट 30 जून 2022 तक लागू रहेगी।

 

इस फैसले पर प्रदेश के उन बेरोजगार युवाओं को नौकरी में आवेदन करने का मौका मिलेगा, जिनकी उम्र 42 वर्ष पार हो चुकी है। वहीं, फैसला लिया गया कि जिला बार एसोसिएशन बागेश्वर को जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैंबर्स निर्माण के लिए न्याय विभाग की 40.80 वर्गमीटर भूमि निशुल्क लीज पर दी जाएगी। जबकि कैंपा की वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 वार्षिक लेखा रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने का निर्णय लिया गया।

 

ये भी लिए गए निर्णय..

1- राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत दिव्यांगों को अंतोदय व प्राथमिक परिवार में शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिन दिव्यांगों की मासिक आय चार हजार से कम है, उन्हें अंतोदय और 4 से अधिक व 15 हजार से कम आय वाले दिव्यांगों को प्राथमिक परिवार में शामिल कर योजना का लाभ दिया जाएगा।

2- प्रदेश में देहरादून, हल्द्वानी व श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के 501 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। श्रीनगर में 122, देहरादून में 250 और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 129 पद होंगे। इसके अतिरिक्त श्रीनगर सुपर स्पेशलिटी के लिए 44 पदों की मंजूरी दी गई है।

 

3- वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में दो वर्ष की दैनिक श्रम अवधि को वेतनमान व एसीपी में जोड़ने के लिए विभागीय मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में उप समिति गठित की जाएगी। जिसमें वित्त और न्याय विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।

4- लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना के लिए पूर्व में आवंटित राजकीय रेशम फार्म विकासनगर और रेशम फार्म अंबाड़ी की 14.50 एकड़ भूमि को निरस्त किया गया है। अब यह भूमि रेशम विभाग के पास रहेगी। पूर्व सरकार के समय रेशम विभाग की जमीन परियोजना के लिए आवंटित की गई थी।

 

5- देहरादून महायोजना 2025 के जोनल प्लान में आवासीय भू उपयोग के तहत सरकारी भवनों के लिए भूमि पर छूट की व्यवस्था है। सरकार ने अब यह व्यवस्था सभी राष्ट्रीय दलों के कार्यालय बनाने के लिए भी लागू करने का निर्णय लिया है।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार परिवहन कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए एकमुश्त सहायता देने पर निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। वित्त, न्याय व परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे।

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