उत्तराखंड

पुलिस पर फायर झोंकने के जुर्म में दो साल की सजा

आरोपी मुकेश थपलियाल से मिले अवैध असला
भारी पुलिस बल के बीच आरोपी को भेजा गया जेल
रुद्रप्रयाग। पुलिस पर तमंचे से फायर झोंकने और अवैध असला रखने के जुर्म में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाते हुए पुलिस हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिये।
सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता केपी खन्ना ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा के निर्देश पर आरोपी मुकेश थपलियाल की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टाॅस्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं अन्य पुलिस अधिकारीगण को जनपद के मोस्ट वान्टेड मुकेश थपलियाल की गिरफ्तारी के निर्देश जारी किये गये थे। आरोपी मुकेश थपलियाल पर जनपद में अन्य अपराधिक घटनाओं में संलिप्तता को देखते हुए गिरफ्तारी के लिए टाॅस्क फोर्स का गठन किया गया। चार जून 2017 को पुलिस बल मुकेश की तलाश में रवाना हुआ और केदारनाथ तिराहे पर मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित अपराधी मुकेश थपलियाल लोक निर्माण विभाग के पास बाईपास में खड़ा है और भागने की फिराक में है। जैसे ही पुलिस बल सूचना के आधार पर बाईपास पहुंचा और मुखबिर ने पुलिस को पुल की दूसरी छोर खड़े मुकेश की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुकेश वहां खड़ा है। पुलिस टीम जैसे ही पुल के पास पहुंची, इतने में मुकेश ने पुलिस टीम की ओर तमंचे से फायर झोंक दिया। पुलिस ललकारते हुए आगे बढ़ी और मुकेश फिर से तमंचा लोड करने लगा, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम मुकेश थपलियाल बताया। पुलिस ने मुकेश के कब्जे से दो तमंचे, एक 315 बोर, दूसरा 312 बोर तथा कारतूस बरामद किया। सरकारी वकील ने दोषी मुकेश को सख्त से सख्त सजा देने की मांग अदालत से की। विद्वान न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने दोनों पक्षों की लम्बी दलीलों को सुनने के बाद आरोपी मुकेश को अवैध असला रखने के आरोप में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सजा सुनाते ही दोषी को भारी पुलिस बल के साथ जेल भेजा गया।

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