उत्तराखंड

10 साल से सुगम-दुर्गम में तैनात सभी शिक्षकों के होंगे तबादले..

10 साल से सुगम-दुर्गम में तैनात सभी शिक्षकों के होंगे तबादले..

 

 

 

 

 

 

राज्य में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए स्थानांतरण अधिनियम लागू होने के बाद सुगम और दुर्गम में विगत दस वर्षों से नियुक्त सभी शिक्षकों का पहली बार तबादला किया जाएगा।

 

 

 

 

 

उत्तराखंड: राज्य में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए स्थानांतरण अधिनियम लागू होने के बाद सुगम और दुर्गम में विगत दस वर्षों से नियुक्त सभी शिक्षकों का पहली बार तबादला किया जाएगा। 10% से अधिक शिक्षकों के तबादलों पर सरकार कोई रोक नहीं लगाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना है कि इस साल होने वाले तबादले नए ट्रांसफर नियमों के बजाय ट्रांसफर एक्ट के तहत होंगे।

प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों में पारदर्शिता के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 बनाया गया था। इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया। इससे 15 से 20 साल से पहाड़ के दुर्गम और अति दुर्गम स्कूलों में तैनात शिक्षकों को सुगम क्षेत्र के स्कूलों में आने की आस जगी थी।

सरकार की ओर से तबादलों की जद में आने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के अधिकतम 10 प्रतिशत से अधिक तबादले न किए जाने का प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे कई शिक्षक पहाड़ से नहीं उतर पाए। प्रदेश में कोविड की वजह से भी वर्ष 2020-21 और 2021-22 में तबादला सत्र शून्य घोषित कर दिया गया।

अब इस साल शिक्षकों के तबादलों के लिए नई नियमावली बनाई जा रही थी। यह कानून सरकार द्वारा हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना हैं कि नियमावली को कार्मिक की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन नई नियमावली से तबादलों के लिए समय कम है।

ऐसे में इस बार तबादला एक्ट 2017 के तहत ही शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। खास बात यह है कि 10 प्रतिशत से अधिक तबादले न किए जाने का प्रतिबंध नहीं रहेगा। सुगम और दुर्गम क्षेत्र में जिन शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को एक ही स्थान पर 10 साल या इससे अधिक हो चुके हैं। उन्हें तबादलों के दायरे में लाया जाएगा।

तबादला एक्ट के तहत सुगम से दुर्गम में तबादले का मानक..

सुगम से दुर्गम क्षेत्र में तबादले का मानक बनाया गया है। ऐसे कार्मिक जो सुगम क्षेत्र में चार साल या उससे अधिक की अवधि से तैनात हैं। उनका दुर्गम क्षेत्र में तबादला किया जाएगा

दुर्गम से सुगम में अनिवार्य तबादले का मानक..

दुर्गम क्षेत्र में ऐसे कर्मचारी जिनकी तीन साल या उससे अधिक की सेवा हो चुकी है। उनका सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादला किया जाएगा।

तबादले होंगे पर नहीं मिलेगा टीए, डीए..

शिक्षा विभाग में 70 हजार से अधिक शिक्षक और कर्मचारी तैनात हैं। सरकार की मंशा है कि तबादलों के लिए 10 प्रतिशत से अधिक तबादले न किए जाने के प्रतिबंध को हटाकर अधिक से अधिक शिक्षकों के सुगम, दुर्गम क्षेत्र में तबादले किए जाएं। जिन शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे उन्हें टीए, डीए नहीं दिया जाएगा।

 

 

 

 

 

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