उत्तराखंड

राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर नियम बदले, ऐसे होंगे अब तबादले..

राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर नियम बदले, ऐसे होंगे अब तबादले..

 

 

उत्तराखंड: प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार सुगम और दुर्गम में तैनाती के बाद नए नियम लागू होंगे। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 20(क) एवं (ख) के सम्बन्ध में अपर सचिव ने नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार अगर कोई कार्मिक किसी एक कार्यस्थल पर तैनात है जो 7000 फीट से ज्यादा पर स्थित दुर्गम स्थान है तो वहां पर एक साल की गई सेवा को दो साल की सुगम स्थान पर की गई की सेवा के समतुल्य माना जायेगा।

सुगम और दुर्गम क्षेत्र में सेवा के समय का ऐसे होगा निर्धारण..

सुगम और दुर्गम क्षेत्र में सेवा के समय का निर्धारण अब उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 20 के तहत होंगे। इसके मुताबिक अगर कोई कार्मिक किसी एक कार्यस्थल पर तैनात है, जो 7000 फीट से कम की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम स्थान है, तो वहां पर एक साल की सेवा को तीन महीने की सुगम स्थान की पर की गई सेवा के समतुल्य माना जाएगा।

 

 

 

 

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