उत्तराखंड

हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला..

हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला..

 

 

 

 

 

 

हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की उत्तराखंड हाईकोर्ट की याचिका को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाते हुए राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है।

 

 

 

 

 

 

 

उत्तराखंड: हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की उत्तराखंड हाईकोर्ट की याचिका को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाते हुए राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। जिससे 50 हजार लोगों को जहां कुछ राहत मिली है। वहीं फैसले पर सीएम धामी की प्रक्रिया भी आई है।

आपको बता दे कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के करीब 50 हजार लोगों को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। बताया जा रहा है कि रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अभी और सुनवाई करेगा।

वहीं राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी का कहना हैं कि वो रेलवे की भूमि है। रेल विभाग का हाईकोर्ट और उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। हमने पहले ही कहा है कि जो भी अदालत का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है।

गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान आज शीर्ष न्यायालय ने मानवीय एंगल को देखते हुए फिलहाल बुलडोजर न चलाने का आदेश दिया है। हमें एक व्यावहारिक समाधान खोजना होगा। कई कोण हैं, भूमि की प्रकृति, प्रदत्त अधिकारों की प्रकृति इन पर विचार करना होगा। अब मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रातों-रात 50 हजार लोगों को नहीं उजाड़ा जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी।

 

 

 

 

 

 

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