उत्तराखंड

पंचायत परिसीमन को लेकर तीन तक करें आपत्ति दर्ज…

पंचायत परिसीमन को लेकर तीन तक करें आपत्ति दर्ज

क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 117 एवं जिला पंचायत की 18

रुद्रप्रयाग। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जानकारी दी कि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किये जाने के निर्देश दिये गये है। शासनादेश के परिपालन में जनपद रुद्रप्रयाग की क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः परिसीमन विकास खण्डवार अनन्तिम रूप से प्रकाशन किया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र पंचायत अगस्त्यमुनि में क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या चालीस एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आठ, क्षेत्र पंचायत जखोली में क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन की संख्या चालीस एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या छः तथा क्षेत्र पंचायत ऊखीमठ में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 37 एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या चार का अनन्तिम रूप से प्रकाशन किया जा रहा है। इसी प्रकार जनपद की क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 117 तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 18 होगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अनन्तिम प्रकाशन के विरूद्ध जिस किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति एवं आपत्तियां तीन जनवरी तक क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में आपत्तियां जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में लिखित रूप में दर्ज करायी जायेगी।

उन्होंने बताया कि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई शासन द्वारा नियत समय सारिणी चार से पांच जनवरी के अनुसार समिति द्वारा की जायेगी। शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नही किया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अनन्तिम रूप से प्रकाशन को किसी भी कार्य दिवस में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में देखी जा सकती है।

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