उत्तराखंड

उत्तराखंड में लागू होगी नई राजस्व संहिता..

उत्तराखंड में लागू होगी नई राजस्व संहिता..

परिषद ने ड्राफ्ट तैयार कर शासन को सौंपा..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश में नई राजस्व संहिता (रेवेन्यु कोड) लागू होगी। राजस्व परिषद ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंप दिया है। अबमुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विधि समिति की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा।

 

उत्तराखंड: प्रदेश में नई राजस्व संहिता (रेवेन्यु कोड) लागू होगी। राजस्व परिषद ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंप दिया है। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विधि समिति की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद इसे कैबिनेट में भेज जाएगा। वर्तमान में, भू-राजस्व अधिनियम और उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि बंदोबस्त अधिनियम) 1950 राज्य में लागू हैं। इसके अलावा, अन्य अधिनियम भी प्रचलन में हैं। ये सभी अधिनियम सीधे उत्तर प्रदेश से लिए गए थे।

समय-समय पर इनमें जरूरत के हिसाब से कुछ उप धाराएं जोड़ी गईं, लेकिन राज्य का पूर्ण रूप से अपना रेवेन्यु कोड नहीं बन पाया। जबकि यूपी ने इन्हें समाप्त करते हुए अपना रेवेन्यु कोड वर्ष 2013 में लागू कर दिया था। अब प्रदेश में लागू सभी अधिनियम को मर्ज करते हुए अपना रेवेन्यु कोड तैयार किया जाएगा।

अब राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से नया एक्ट बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस पर पिछले दो साल से काम चल रहा था। राजस्व परिषद की ओर से पूरा ड्राफ्ट तैयार कर शासन को सौंप दिया गया है। जिस पर विधि समिति की ओर से निर्णय लिया जाएगा।

22 सितंबर को होगी विधि समिति की बैठक..

राजस्व परिषद द्वारा बनाई गई राजस्व संहिता की समीक्षा के लिए विधि समिति की बैठक पहले ही दो बार स्थगित की जा चुकी है। इससे पहले 5 सितंबर को यह बैठक बुलाई गई थी। लेकिन किसी कारणवश बैठक नहीं हो सकी। तब बैठक 14 और 15 सितंबर को दो दिनों में होने वाली थी, लेकिन समिति के कुछ सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण इसे फिर से स्थगित कर दिया गया। यह बैठक अब 22 सितंबर को होगी। राजस्व परिषद के सचिव ने इसकी पुष्टि की है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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