उत्तराखंड में शादी में अब इतने ही लोग शामिल हो सकेंगे, नए दिशा-निर्देश जारी..
उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए रविवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके बाद अब सार्वजनिक आयोजन और शादी में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जिलों की वर्तमान हालत को देखते हुए सभी जिला अधिकारी अपने विवेकानुसार अपने जिलों में कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होंगे।
लेकिन यह भी सुनिश्चित कर लिया जाएगा। कि उद्योग, भारवाहन, निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहें। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने द्वारा खुद ही आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया है, वह रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करेंगे और कोविड नियमों का पालन करेंगे।
उत्तराखंड आने वालों को अब पंजीकरण जरूरी…
अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए अब स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी हो गया है। रविवार को परिवहन विभाग ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी यात्री वाहन उत्तराखंड के किसी भी जिले में आएगा, उसके सभी यात्रियों का इस वेबसाइट पर पंजीकरण जरूरी है।
साथ ही परिवहन विभाग ने रविवार को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर एक क्यूआर कोड भी जारी किया है। सभी को अपने मोबाइल के माध्यम से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। जिसके बाद अपनी पूरी जानकारी वेबसाइट पर भरनी होगी। परिवहन विभाग के अनुसार अगर कोई भी यात्री वाहन उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेगा तो उसे हर हाल में पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण के किसी भी यात्री को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिलेगा।