उत्तराखंड

उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने जारी किये नए दिशा-निर्देश..

उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने जारी किये नए दिशा-निर्देश..

उत्तराखंड: कोरोना वायरस की दूसरी लहर की बढ़ती रफ़्तार को देखते हुए उत्तराखंड सरकार गुरूवार को हरकत में आई हैं। जिसके बाद प्रदेश सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। एसओपी के अनुसार, पूरे प्रदेश में रात साढ़े 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश में सार्वजनिक वाहनों में भी अब अधिकतम 50 प्रतिशत सवारियां ही बैठाई जा सकेंगी। वहीं कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पूल और स्पा आदि के संचालन पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है।

 

गुरूवार रात जारी की गयी एसओपी में राज्य सरकार ने सार्वजनकि स्थलों पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन सख्ती से करने को कहा है। वही सार्वजनिक वाहनों में भी यात्रियों की संख्या 50 प्रतिशत कर दी गई है। भीड़ वाले स्थानों के लिए भी 50 प्रतिशत का नियम लागू किया गया है।

 

नाइट कर्फ्यू के समय में नहीं किया बदलाव..

देहरादून के कुछ क्षेत्रों में रात में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। रात 10.30 से सुबह पांच बजे तक यह लागू रहेगा। औद्योगिक शिफ्ट वाले कर्मचारियों, इमरजेंसी वाहन, मालवाहकों से संबंधित व्यक्तियों, बसों, ट्रेनों, हवाईजहाज आदि से उतरने वाले, शादी और अन्य समारोह आदि से संबंधित व्यक्तियों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की छूट रहेगी।

 

ये जारी किए गए हैं दिशा-निर्देश..

1- सभी धार्मिक, राजनीितिक और सामाजिक आयोजनों, विवाह आदि में अधिकतम 200 लोग ही शामिल होंगे।

2- सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा आदि अब 50 प्रतिशत सवारी क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।

3- सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, जिम आदि में भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

4- प्रदेश के सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पूल, स्पा आदि को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

5- कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन आदि में सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।

6- 65 से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बिमारी से ग्रसित लोगों को घर पर रहने की दी सलाह।

7- सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को बार-बार धोने के नियम का सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सार्वजनिक स्थल पर अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

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