उत्तराखंड

वन आरक्षी परीक्षा को लेकर परीक्षा केन्द्रों में धारा 144 रहेगी लागू..

वन आरक्षी परीक्षा को लेकर परीक्षा केन्द्रों में धारा 144 रहेगी लागू..

 

 

 

रुद्रप्रयाग। आगामी 9 अप्रैल को एकल सत्र में आयोजित होने वाली वन आरक्षी की परीक्षा-2022 का सफल संचालन करने के लिए सब डिविजन रुद्रप्रयाग के 12 परीक्षा केंद्रों में धारा-144 प्रभावी रहेगी। उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने उक्त बाबत आदेश जारी किया है।

डप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग अपर्णा ढौंडियाल ने बताया कि सब डिविजन रुद्रप्रयाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा-2022 की परीक्षा अटल उत्कृष्ट, स्वामी सच्चिदानन्द, राइंका रुद्रप्रयाग, राबाइंका रुद्रप्रयाग, श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल, राजकीय पॉलिटेक्निक रतूडा, राजकीय इंटर कॉलेज रतूडा, अटल उत्कृष्ट, राइंका अगस्त्यमुनि, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि, बालिका इण्टर कालेज अगस्त्यमुनि, अनूप नेगी मेमोरियल पब्लिक स्कूल गुलाबराय, राजकीय इंटर कॉलेज नगरासू, चिल्ड्रन एकेडमी इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) रतूडा में आयोजित की जानी है।

एकल सत्र में पूर्वाह्नन 11 बजे से अपराहन एक बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा अवधि में धारा-144 प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन को लेकर परीक्षा केंद्रों के बाहर व भीतर अनुशासनहीनता, धमकी, मारपीट तथा घातक आक्रमणों जैसी घटनाओं के साथ ही परीक्षार्थियों को अनुचित साधन के प्रयोग आदि के मध्यनजर सब डिविजन रुद्रप्रयाग के परीक्षा केंद्रों में धारा-144 को प्रभावी किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि में उक्त परीक्षा केंद्रों में धारा-144 प्रभावी रहेगी तथा उल्लंघन करने पर विधि कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

संस्कृत महाविद्यालय रुद्रप्रयाग में 8 से परीक्षा..

उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद हरिद्वार द्वारा आयोजित 8 अपै्रल से 21 अपै्रल तक श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद वेद भवन संस्कृत महाविद्यालय रुद्रप्रयाग में पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष (हाईस्कूल) एवं उत्तर माध्यमा द्वितीय वर्ष (इंटरमीडिएट) परिषदीय परीक्षाओं का सफल संचालन कराने के लिए परीक्षा केंद्र में धारा-144 प्रभावी रहेगी।

उप जिलाधिकारी सदर अपर्णा ढौंडियाल ने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र से 100 गज की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया जाता है। परीक्षार्थी एवं परीक्षा संचालक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान बिना अनुमति आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, हॉकी, पटाखे, बम व ज्वलनशील पदार्थ प्रतिबंधित रहेंगे।

परीक्षा केंद्रों के आसपास मार्गों पर न कोई व्यक्ति अवरोध उत्पन्न करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही केंद्र के प्रतिबंधित क्षेत्र की परिधि में परीक्षा अवधि में किसी प्रकार के ध्वनि विस्तार यंत्र इत्यादि का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि उलंघन करने पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

 

 

 

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