उत्तराखंड

देहरादून के जिला जज निलंबित धोखाधड़ी के आरोपी की कार से गए थे मसूरी कैंप..

देहरादून के जिला जज निलंबित धोखाधड़ी के आरोपी की कार से गए थे मसूरी कैंप..

उत्तराखंड: हाई कोर्ट ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए देहरादून के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी को निलंबित कर दिया है। निलंबित अवधि में उन्हें रुद्रप्रयाग जिला कोर्ट से सम्बद्ध किया गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है ।

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि देहरादून के जिला जज प्रशांत जोशी द्वारा 21 व 22 दिसंबर को मसूरी में आयोजित कैंप में जाने के लिए प्राइवेट ऑडी कार हायर की गई और उसमें जिला जज का बोर्ड लगा दिया।

 

 

यह ऑडी कार जिस केवल कृष्ण के नाम से पंजीकृत है, उसके खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य संगीन आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भ्र्ष्टाचार के मामले में तथा एक अन्य मामले में दो न्यायिक अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था।

आरोपी ने उस एफआईआर को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस गाड़ी को जिला जज का बोर्ड लगाकर मसूरी में उच्च न्यायालय के गेस्ट हाउस के आगे खड़ा किया गया था। इस जगह पर कैम्प कोर्ट लगती है। आर्डर में कहा गया है कि जिला जज का यह कदम अनुशासनहीनता दर्शाता है।

 

 

यह उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली के रूल 3(1), 3(2)और 30 का उल्लंघन है। सस्पेंशन अवधि में जिला जज प्रशांत जोशी को आधी तनख्वाह दी जाएगी। यह धनराशि उन्हेंं अपनी बेगुनाही का लिखित प्रमाणपत्र देने पर ही मिलेगी। रुद्रप्रयाग में अटैचमेंट के दौरान भी उन्हेंं उच्च न्यायालय की अनुमति के बगैर स्टेशन छोडऩे की अनुमति नहीं होगी।

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