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दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट का सवाल- RT-PCR टेस्ट में कमी क्यो..

दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट का सवाल- RT-PCR टेस्ट में कमी क्यो..

देश-विदेश: राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मचे हाहाकार के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाये। साथ ही केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि टैंकरों के लिए अतिरिक्त संरक्षण मुहैया कराई जाएं। अब कोर्ट में कोरोना टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी के मामले में सुनवाई हो रही है दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में RT-PCR टेस्ट में हो रही कमी पर भी सवाल उठाया।

 

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि हर दिन RT-PCR टेस्ट में कमी क्यों आ रही है 19 अप्रैल को 68 हजार टेस्ट किए गए थे और अब 20 अप्रैल को घटकर 56 हजार रह गए। इसी तरह 21 अप्रैल में सिर्फ 45 हजार टेस्ट हुए, टेस्टिंग में लगातार हो रही गिरावट का कारण यह है कि दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि जो लैब 24 से 36 घंटे के बीच में अपनी रिपोर्ट नहीं देंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसके कारण लैब्स ने टेस्टिंग के लिए आने वाले लोगों को मना करना शुरू कर दिया हैं।

 

कोर्ट में सुनवाई के बाद ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी की उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि राज्यों को बिना रुकावट ऑक्सीजन मिलना चाहिए।साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति तेज होनी चाहिए। जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राज्य एक्शन ले। साथ ही कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई के नए तरीके तलाशे जाएं।

 

अलग कॉरिडोर तैयार करे केंद्रः हाईकोर्ट..

ऑक्सीजन को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि हम सभी अन्य पक्षों को निर्देश देते हैं कि आदेशों का कड़ाई से पालन हो। इस आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत की संभावना बनेगी और ऐसा होने गंभीर आपराधिक एक्शन लिया जाएगा। यह अपराध माना जाएगा।

 

हाई कोर्ट ने कहा कि हम सभी अन्य पक्षों को निर्देश देते हैं कि वह अपने आदेशों का पालन करें। साथ ही केंद्र टैंकरों के लिए अतिरिक्त संरक्षण मुहैया कराए।कोर्ट ने केंद्र से कहा कि केंद्र ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग कॉरिडोर तैयार करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से उन अस्पतालों की लिस्ट मांगी जिसमें ऑक्सीजन की कमी हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार कुछ समय बाद भी रिपोर्ट दाख़िल कर सकती हैं। साथ ही केंद्र ने दिल्ली सरकार पर मामले को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगाया।

 

उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए: हाई कोर्ट..

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए, हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। बुधवार को दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के संबंध में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटल को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएं। हैरानी जताते हुए अदालत ने ये भी कहा कि केंद्र हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ हैं।

 

अदालत ने नासिक में ऑक्सीजन से हुई मौतों का जिक्र भी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उद्योग ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कई दिनों तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन यहां मौजूदा स्थिति बहुत नाजुक और संवेदनशील है. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर टाटा कंपनी अपने ऑक्सीजन कोटे को डायवर्ट कर सकती है, तो दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? क्या इंसानियत की कोई जगह नहीं बची है ? ये हास्यास्पद हैं।

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