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लोकसभा में ‘क्रिमिनल प्रोसीजर बिल-2022’ हुआ पेश, पुलिस को अब मिलेगा विशेष अधिकार..

लोकसभा में ‘क्रिमिनल प्रोसीजर बिल-2022’ हुआ पेश, पुलिस को अब मिलेगा विशेष अधिकार..

 

 

 

देश-विदेश: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज नौवां दिन है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में ‘क्रिमिनल प्रोसीजर बिल-2022 पेश किया। इसके साथ ही आज राज्यसभा के एजेंडे में वित्त और विनियोग विधेयक 2022 रहेगा। आपको बता दे कि लोकसभा में ‘क्रिमिनल प्रोसीजर बिल-2022’ पेश हो गया है। संसद के निचले सदन में 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी गयी। इस विधेयक को हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस बिल के पास होने के बाद पुलिस को विशेष अधिकार मिल जाएंगे जिसके तहत पुलिस अपराधिक मामलों के दोषियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान का रिकॉर्ड रख सकता है। लोकसभा में यह बिल पास होते ही पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 खत्म हो जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि बंदी शिनाख्त अधिनियम साल 1920 में बना था और उसमें केवल फिंगर और फुट प्रिंट लिया जाता था। दुनिया में बहुत से चीज़ें बदली हैं, आपराधियों को और अपराध करने का जो ट्रेंड बढ़ा है इसलिए हम दण्ड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 लेकर आए हैं।

क्रिमिनल प्रोसीजर बिल’ देगा पुलिस को विशेषाधिकार..

इस बिल के पास होने से पुलिस को विशेष अधिकार मिल जाएंगे जिसके तहत पुलिस अपराधिक मामलों के दोषियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान का रिकॉर्ड रख सकता है। लोकसभा में यह बिल पास होते ही पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 खत्म हो जाएगा।

 

 

 

 

 

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