उत्तराखंड में 22 जून तक कर्फ्यू, दुकानदारों को मिली बड़ी राहत..
उत्तराखंड: सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 15 जून सुबह छह बजे से 22 जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया है। कोरोना के मामलों में आई कमी को देखते हुए कुछ रियायत भी दी गई हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण में और कमी आने पर 22 जून के बाद प्रदेश में अनलॉक करने के संकेत भी दिए हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने भी मीडियाकर्मियों को कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने और उसमें दी गई आंशिक रियायतों की जानकारी दी। जिसमे तय किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी परिस्थितियों का आकलन करते हुए कोविड कर्फ्यू में ढील दे सकेंगे।
1- वैक्सीनेशन का काम राज्य में जारी रहेगा। वैक्सीनेशन करवाने के लिए आवागमन हेतु आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा।
2- विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं और सभी को अपने साथ आरटी पीसीआर रिपोर्ट रखनी होगी।
3- शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं।
4- समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
5- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।
6- सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी।
7- सभी स्वास्थ्य सेवाएं आयुष सेवाएं यथावत संचालित रहेंगी।
8- बैंक शाखाएं अब अपने समय के अनुसार खोल सकेंगी।
9- समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान 16, 18 और 21 जून को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे।
10- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
11- सभी सब्जियों की दुकानें, दूध की डेरिया, मिठाई की दुकानें और फूलों की दुकानें सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी।
12- होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, और ढाबे केबल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।
13- विक्रम ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है।