उत्तराखंड

बाल विवाह करने पर पिता को उम्र क़ैद की सज़ा

अल्मोड़ा। आज भी समाज में रूढ़िवादी सोच नहीं बदली है। बाल विवाह जैसे गम्भीर अपराध को लेकर लोग जागरूक नहीं है। दरअसल, अल्मोड़ा के पनुवानौला कस्बे में बाल विवाह का मामला सामने आया है। नाबालिग की शादी कराने के मामले में विशेष सत्र न्यायालय, अल्मोड़ा ने लड़की के पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं दूल्हे, पुरोहित समेत 6 लोगों को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला इसी साल फरवरी महीने का है।

गौरतलब है कि 28 फरवरी 2017 को अल्मोड़ा जिले के पनुवानौला कस्बे के पटवारी नरेन्द्र सिंह बिष्ट को चाइल्ड हेल्प लाइन अल्मोड़ा से सूचना मिली थी कि गांव में एक नाबालिग की शादी कराई जा रही है। नाबालिग किशोरी की उम्र करीब 13 वर्ष 7 माह है और बाराती के रूप में नगलाकेशू थाना गौड़ा जिला अलीगढ़ से कुछ लोग आए हैं। तहसीलदार भनोली ने इसकी सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने दुल्हन के साथ 7 आरोपियों को एनटीडी में गिरफ्तार कर लिया। बाद में पीड़ित नाबालिग किशोरी की मां, पिता समेत 11 के खिलाफ अल्मोड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

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