उत्तराखंड

प्रचार की सामाग्री में प्लास्टिक का प्रयोग प्रतिबंधित…

प्रचार की सामाग्री में प्लास्टिक का प्रयोग प्रतिबंधित….

प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रयोग न करने संबंधी शपथ-पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा…. 

रुद्रप्रयाग। ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को प्लास्टिक, पॉलीथीन से निर्मित प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रयोग न करने संबंधी शपथ-पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक प्लास्टिक, पॉलीथीन से निर्मित प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किसी स्थान या पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले ग्राम पंचायत सदस्य नाम निर्देशन या नामांकन पत्र के साथ घोषणा-पत्र ‘अ’ तथा ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य शपथ पत्र ‘ब’ में जाति प्रमाण-पत्र भरने के साथ संलग्न करेंगे और महिला प्रत्याशी का जाति प्रमाण-पत्र उसके विवाह के पूर्व की जाति के सम्बन्ध में होगा।

उन्होंने कहा है कि शपथ-पत्र 10 रूपये मूल्य के नान जूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरी, विहित प्राधिकारी से प्रमाणित प्रस्तुत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि शपथ-पत्र के अतिरिक्त अदेयता, प्रत्याशी एवं प्रस्तावक के नाम से संबंधित मतदाता सूची के अंश की प्रमाणित प्रति, कोषागार में जमा की गई जमानत धनराशि का ट्रेजरी चालान की मूल प्रति अथवा नगद जमा की गई जमानत धनराशि की दशा में 385 की शासकीय रसीद संलग्न करनी होगी। उन्होंने कहा कि सदस्य ग्राम पंचायत के सामान्य उम्मीदवारों के लिए तीन सौ रूपये एवं अनुसूजित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवार के लिए डेढ़ सौ रूपये, ग्राम प्रधान एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए पन्द्रह सौ रूपये तथा अनु.जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवार के लिए सात सौ पचास रूपये एवं सदस्य जिला पंचायत के सामान्य उम्मीदवार के लिए तीन हजार रूपये एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवार के लिए पन्द्रह सौ रूपये जमानत की धनराशि निर्धारित की गई है।

उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन-पत्र को प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत के पद, स्थान के मामले में प्रत्याशी स्वयं या निर्वाचन अभिकर्ता तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के पद, स्थान के मामले में प्रत्याशी स्वयं या प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ एक पद के लिए कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान पद के लिए प्रत्याशी को उसी ग्राम पंचायत का एवं क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य के लिए उसी क्षेत्र पंचायत के किसी वार्ड (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र) का मतदाता होना आवश्यक है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए दस हजार, ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए पचास हजार तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए अधिकतम एक लाख चालीस हजार की धनराशि व्यय सीमा के लिए निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रमाणित निर्वाचन व्यय विवरण रजिस्टर नाम वापसी के बाद प्राप्त करेंगे और निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तीस दिन के अन्दर पंचास्थानि चुनावालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top