उत्तराखंड

हाईकोर्ट के आदेश पर UKPSC के पांच भर्तियों में पद घटे..

हाईकोर्ट के आदेश पर UKPSC के पांच भर्तियों में पद घटे..

दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए..

 

 

 

 

 

 

उत्तराखंड: लोक सेवा आयोग की पांच बड़ी भर्तियों के पद घट गए हैं। आयोग ने हाईकोर्ट के एक फैसले के तहत 57 दिव्यांगों के पद शासन को लौटा दिए हैं। इन पदों को या तो एक अलग भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से या अगली भर्ती के दौरान भरा जाएगा। मनीष बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य मामले में हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को एक आदेश जारी किया था। इसके तहत हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिव्यांगजन श्रेणी के तहत आने वाले पदों के लिए चयन प्रक्रिया अलग से की जाए।आदेश के तहत आयोग ने यह निर्णय लिया है कि दिव्यांगों के पदों को लौटाया जाएगा।

आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत का कहना हैं कि पांच भर्ती पदों में से 57 दिव्यांगों को सरकार को वापस कर दिया गया है। ये पद अब नई भर्ती प्रक्रिया के तहत उन्हीं की श्रेणी में आरक्षण होंगे। अब सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए अलग से दिव्यांग आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि दिव्यांग की श्रेणी जैसे एल-1 आदि में आरक्षण देने के बाद वह श्रेणियों में गिने जाएंगे।

किस भर्ती के कितने पद शासन को वापस

1- उत्तराखंड लोवर पीसीएस 06

2- उत्तराखंड पीसीएस 04

3- उत्तराखंड जेई भर्ती 41

4- उत्तराखंड एपीओ भर्ती 02

5- उत्तराखंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 04

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की व्यवस्थापक अधिष्ठान परीक्षा 2021 में कोई भी उम्मीदवार अर्ह अंक नहीं ला पाया। इस वजह से जनरल का एक और एससी का एक मिलाकर कुल दो पदों को आगे बढ़ा दिया गया है।

 

 

 

 

 

 

 

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