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1 अप्रैल से हो रहे ये 7 बदलाव जिसे देख कर्मचारी व कारोबारी होंगे प्रभावित..

1 अप्रैल से हो रहे ये 7 बदलाव जिसे देख कर्मचारी व कारोबारी होंगे प्रभावित..

देश-विदेश : 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है और ऐसे में नए वित्त वर्ष से कई ऐसे नियम-कानून बदल जाएंगे, जिनका असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। वैसे इन बदलावों का सबसे ज्यादा असर कर्मचारियों व कारोबारियों से लेकर पेंशनधारकों पर होने वाला है। सरकारी सूत्रों के अनुसार आयकर की मौजूदा दरें व स्लैब अपरिवर्तित रहने के बावजूद 1 अप्रैल से नए श्रम कानून लागू होने के साथ ही वेतन के ढांचे में बदलाव देखने को मिलेगा।

 

 

इस कारण से कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) में पहले की तुलना में अधिक योगदान मिलेगा। नए श्रम कानून के अनुसार अब बेसिक सैलरी का हिस्सा बढ़ाकर कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत करना होगा। इससे 50 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी वाले कर्मचारियों को लाभ होगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से PF के योगदान में इजाफा होगा। साथ ही कर्मचारियों की बचत बढ़ेगी।

 

 

ग्रैच्युटी अवधि घटेगी..

नए श्रम कानून के तहत ग्रैच्युटी की समय-सीमा भी घटाई गई है। एक कंपनी में लगातार 5 साल तक काम करने पर ग्रैच्युटी का लाभ मिलता है।

 

अधिक PF योगदान पर टैक्स..

नए वित्त वर्ष 2021-22 में 2.5 लाख रुपए से अधिक के PF योगदान पर आयकर के तहत टैक्स का नियम लागू किया गया है। अब इस दायरे में प्रति माह दो लाख रुपए से अधिक की कमाई वाले आयकरदाता आएंगे।

 

बुजुर्गों को ITR भरने से छूट..

75 वर्ष की उम्र पार कर चुके बुजुर्ग पेंशनधारकों को ITR भरने की छूट दी गई है। यह सुविधा केवल उन्हें प्राप्त होगी, जिनका आय स्रोत पेंशन व इससे मिलने वाला ब्याज है

 

LTC इनकैशमेंट अवधि भी समाप्त..

अवकाश यात्रा रियायत (LTC) वाउचर के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले छूट की अवधि 31 मार्च, 2021 तक की है। यानी 1 अप्रैल से इसका लाभ नहीं मिलेगा।

 

E-इनवॉयस अनिवार्य..

बिजनेस टू बिजनेस (B2B) कारोबार के तहत 1 अप्रैल से ऐसे कारोबारियों के लिए E-इनवॉयस अनिवार्य होगी, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक है।

 

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