प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ने पर ड्रोन को मार गिराने के आदेश, गृह मंत्रालय ने जारी की एसओपी..
देश-विदेश: अगर कोई ड्रोन जैसी वस्तु संवेदनशील क्षेत्र के नजदीक उड़ती दिखाई देती है तो उसे तुरंत गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। ड्रोन जैसी वस्तु संवेदनशील एरिया व उसके पास आती है तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल झंडा लहराएं। उसे महत्वपूर्ण स्थान या फिर संवेदनशील क्षेत्र से सुरक्षित दूरी पर उतरने के संकेत दें। अगर वह निर्देशों का पालन नहीं करता है और भारतीय वायु सेना व वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश लेने का समय नहीं है तो सुरक्षाकर्मी उसे नष्ट करने के लिए गोली मार दें।
आपको बता दे कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले के आसपास स्थित इमारतों पर ड्रोन व हल्के वाहनों को मार गिराने में माहिर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही ड्रोन व हल्के विमान उड़ने पर कंट्रोल रूम व जिला डीसीपी के जरिए तुरंत भारतीय वायुसेना को सूचना दें। गृह मंत्रालय ने जम्मू में हाल ही में ड्रोन हमले और प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन के प्रवेश के कई मामले आने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले ऐसी उड़ने वाली वस्तुओं के बारे में अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश दिए है।
गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है और उसका कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना हैं कि दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास की इमारतों की पहचान की है, जहां लंबी दूरी के हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा, ताकि वह ड्रोन जैसी वस्तु को मार गिरा सकें। एसओपी में ये भी कहा गया है कि उत्तरी जिले के डीसीपी, जिनके अधिकार क्षेत्र में लाल किला पड़ता है, ऐसी इमारत की छतों की पहचान कर सकते हैं, इन छतों पर ड्रोन को गिराने में प्रशिक्षित पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।