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उत्तराखंड होईकोर्ट ने इन तीन जिलों में दिया शराब बिक्री पर रोक लगाने के आदेश

रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में शराब की बिक्री पर होईकोर्ट की रोक

 

उत्तराखंड : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश शासन को आगामी वित्तीय वर्ष से रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में शराब की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए। यह भी सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक स्थल पर शराब और नशीली वस्तु का सेवन न किया जाए और न ही कोई हुड़दंग आदि करे। कोई भी व्यक्ति अपने घर या परिसर में शराबी व्यक्ति को एकत्रित नहीं करेगा।

हाईकोर्ट ने कहा कि नानकमत्ता गुरुद्वारा, रीठा साहेब गुरुद्वारा, हेमकुंड साहब की पांच किमी की परिधि में कोई भी न तो तंबाकू के पदार्थों का उपयोग करेगा और न ही कोई ऐसे उत्पादों की बिक्री करेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष से सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों एवं धार्मिक स्थलों से एक किमी की परिधि में कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार धीरे-धीरे प्रांत में शराब की बिक्री को भी कम करे। क्योंकि आम जनता का अपने स्वास्थ के प्रति भी अधिकार है।

 

मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी उदय नारायण तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि ऋषिकेश और चारधाम यात्रा मार्ग में स्थित बैंक्वेटहाल में बार चलाया जा रहा है। जबकि चारधाम यात्रा मार्ग में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्रकरण की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।

 

कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार से राज्य में धीरे-धीरे शराब की बिक्री कम करने के निर्देश देते हुए कहा है कि आम जनता का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण अधिकार है। शराब की वजह से आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर किसी तरह का शोर शराबा या हुड़दंग न करे इसके लिए सरकार प्रयास करे। यही नहीं कोई व्यक्ति अपने घर या परिसर में शराबियों को एकत्र नहीं करेगा

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