निकाय चुनाव का लेकर जिले में धारा 144 लागू
रुद्र्रप्रयाग । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत तहसील रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग, नगर पंचायत तिलवाडा एवं नगर पंचायत अगस्त्यमुनि निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। चुनाव में असामाजिक एवं अवाछंनीय तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावनाओं को उद्वेलित कर प्रशान्ति भंग करने एवं लोक प्रशान्ति के विक्षुब्ध किये जाने पर उप जिला मजिस्ट्रेट देवानन्द शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञा लागू किया जाता है।
उप जिला मजिस्टेªट देवानन्द शर्मा ने कहा किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी सभा या बैठक का आयोजन संबंधित रिटर्निगं आॅफिसर एवं सहायक रिटर्निग आॅफिसर के बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति रिटर्निग आॅफिसर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना माइक एवं लाउड स्पीकर का न तो उपयोग करेगा और न प्रयोग करने का प्रयास करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर आग्नेयास्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू, हाकी स्टिक, खुखरी, तलवार, कोई तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, बम,व अन्य ज्वलनशील पदार्थ एवं हानि पंहुचाने वाले रसायनिक पदार्थ लेकर न तो सड़क चलेगा तथा सार्वजनिक स्थान पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग नही करेगा। कोई भी व्यक्ति पूर्वानुमित के जलूस नही निकालेगा और नही जनसभा का आयोजन करेगा। यह प्रतिबंध शादी, बारात या शव यात्राओं पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल द्वारा सार्वजनिक भवनों, सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी और प्रचार-प्रचार की लिखाई या पोस्टर ध्वैनर एवं होर्डिग आदि नहीं लगायेगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से मतगणना की तिथि तक प्रभावी रहेगा।
उप जिला मजिस्टेªट देवानन्द शर्मा ने कहा कि यदि कोई इन आदेशों का उल्लघंन करेगा तो इसका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।