उत्तराखंड

समूह ‘ग’ पदों की भर्ती के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने दी हरी झंडी….

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी…

भारत निर्वाचन आयोग की नियमावली के अनुसार आयोग की भर्ती प्रक्रिया पर आचार संहिता लागू नहीं होती…

उत्तराखंड : अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली समूह ‘ग’ के नए पदों की भर्ती के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने हरी झंडी दे दी है। आयोग की भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता के दायरे में नहीं आएगी। जल्द ही चयन आयोग विभिन्न विभागों से मिले रिक्त पदों के भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर सकेगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई थी। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों पर रोक लगाई गई थी। जिससे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी।

चयन आयोग ने तर्क दिया था कि भारत निर्वाचन आयोग की नियमावली के अनुसार आयोग की भर्ती प्रक्रिया पर आचार संहिता लागू नहीं होती है। आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जिससे पंचायत चुनाव की आचार संहिता के दायरे से आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रिया को बाहर रखा जाए।

इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने नई भर्ती प्रक्रिया की अनुमति दे दी है। निर्वाचन आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही चयन आयोग वन दरोगा के 316 और सहायक लेखाकार के 90 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करेगा।

वहीं, चयन आयोग ने जिन पदों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उनमें चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संस्तुति संबंधित विभागों को भेज सकता है। लेकिन विभागों के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों पर रोक रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग से नए पदों की भर्ती के लिए अनुमति मिल चुकी है। शीघ्र ही आयोग रिक्त पदों की विज्ञप्ति और कलेंडर जारी करेगा। आचार संहिता से आयोग की भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी।
– संतोष बडोनी, सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

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