उत्तराखंड

जवाहर नवोदय परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू

रुद्रप्रयाग। तहसील रुद्रप्रयाग के पांच परीक्षा केन्द्रों पर 21 अप्रैल को आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय की लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके सम्पन्न कराने को लेकर परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। परीक्षा केन्द्र राजकीय इंटर कालेज अगस्त्यमुनि, राजकीय इन्टर कालेज रूद्रप्रयाग, राजकीय इन्टर कालेज खांकरा, राजकीय इन्टर कालेज चोपता, राजकीय इन्टर कालेज चोपड़ा के सौ गज की परिधि में परीक्षा प्रारम्भ के समय से समाप्ति के समय तक धारा 144 प्रभावी रहेगी।

उप जिला मजिस्ट्रेट सदर देवानन्द ने बताया कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से समाप्ति तक परीक्षा केन्द्रों में अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डंडा, चाकू, स्टीक हाॅकी, खुंखरी, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला शस्त्र, पठाखे, बम अन्य ज्वलनशील पदार्थ किसी भी प्रकार का बारूद या बिना बारूद वाला शस्त्र जिनका प्रयोग हिंसा के लिए या जन साधारण को डराने, धमकाने के लिये या कोई अपराध करने के लिये जिसमें असामाजिक, अवांछनीय, आपराधिक, कृत्य, भी शामिल लेकर नहीं चलेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा। ये प्रतिबंध ड्îूटी पर कार्यरत परीक्षार्थी, परीक्षा संचालक, पुलिस, अपंग व्यक्तियों तथा धार्मिक चिन्हों के अन्तर्गत आने वाले कृपाण पर लागू नहीं होगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के सौ गज की परिधि में किसी भी प्रकार के जुलूस एवं भाषण आदि नहीं देगा और न ही उत्तेजनात्मक नारों का प्रयोग करेगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति अनावश्यक विधि विरूद्ध एक साथ परीक्षा केन्द्रों अन्तर्गत जमा नहीं होंगे। उन्होंने बताया आदेश उल्लंघन वर्तमान प्रवृत्त अन्य कानूनों के प्रसांगिक प्राविधानों के तहत दण्ड़नीय होने के कारण भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 दप्रसं के अन्तर्गत दण्डनीय है।

आज होगा सत्यापन
रुद्रप्रयाग। शुक्रवार प्रातः दस बजे से कोटेश्वर रोड स्थित पुराने कोषागार भवन में गत विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 के मतदान में प्रयुक्त ईवीएम कोषाागार, रुद्रप्रयाग के द्वितालक एवं अवशेष ईवीएम की भौतिक सत्यापन की कार्यवाही मोबाइल ऐप की सहायता से की जाएगी। जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी गिरिश गुणवन्त ने समस्त राजनैतिक दल के अध्यक्ष, महामंत्रियों से उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

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