उत्तराखंड

शराब की ओवररेटिंग पर लिए गए अहम फ़ैसले

शराब

देहरादून।

प्रदेश के आबकारी मंत्री श्री प्रकाश पन्त ने अवगत कराया कि लगातार शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतांे तथा आबकारी अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की दृष्टि से सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। आबकारी मंत्री ने अवगत कराया कि शीघ्र ही आबकारी विभाग की ओर से एक टौल फ्री नम्बर उपलब्ध/सार्वजनिक कराया जायेगा, जिसमें ओवर रेटिंग व आबकारी अधिनियम के तहत निहित प्राविधानों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करायी जा सकेंगी। विशेष तौर पर यदि अनुज्ञापी अपनी दुकान पर रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं करते हैं, स्वैपिंग मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं, बिल नहीं देते है, निर्धारित दरों से अधिक दाम पर शराब की बिक्री करते हैं तो कोई भी उपभोक्ता इन प्राविधानांे का उल्लंघन करने पर टौल फ्री नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। टौल फ्री नम्बर प्राप्त करने की प्रक्रिया तीव्रता से गतिमान है तथा शीघ्र ही वृहद प्रचार-प्रसार कराते हुये सार्वजनिक किया जायेगा।
चूंकि टौल फ्री नम्बर प्राप्त करने की प्रक्रिया गतिमान है, अतः जब तक टौल फ्री नम्बर प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उपभोक्ता उपरोक्त सम्बन्ध में निम्नलिखित नम्बरों पर प्रातः 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी:-
1- श्री के0के0 काण्डपाल, संयुक्त आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल 7579098133
2- श्री प्रदीप, उप आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल 7579098135
3- श्री बी0एस0 चैहान, संयुक्त आयुक्त, गढ़वाल मण्डल 7579098300
4- श्री रमेश, उप आयुक्त, गढ़वाल मण्डल 7579098406

यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि कोई नागरिक कहीं पर हो रही अवैध शराब की बिक्री व तस्करी की सूचना देना चाहता है तो वह भी उपरोक्त नम्बरों पर सूचना उपलब्ध करा सकता है, जिस पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा सूचना देने वाले नागरिक की पहचान गुप्त रखी जायेगी।
इस सम्बन्ध में देर सायं हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव, आबकारी श्री रणवीर सिंह सहित आबकारी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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