उत्तराखंड

कोविड कर्फ्यू की एसओपी में आज से नए नियम लागू, अब ये दुकानें भी सप्ताह में दो दिन खुलेंगी..

कोविड कर्फ्यू की एसओपी में आज से नए नियम लागू, अब ये दुकानें भी सप्ताह में दो दिन खुलेंगी..

उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू की (एसओपी) में संशोधन किया है। जिसके अनुसार कोविड कर्फ्यू के दौरान सप्ताह में दो दिन बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कुछ दुकानें खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। सरकार को यह संशोधन व्यापारियों के दबाव में करना पड़ा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार शाम को एसओपी में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए।

 

आठ और 11 जून को ये दुकानें भी खुलेंगी..

आठ जून यानी आज मंगलवार को और 11 जून यानी शुक्रवार को बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेंट्स, सैनेटरी, स्टोन (मार्बल चिप्स), कारपेंटर, फर्नीचर व टिंबर मर्चेंट्स की दुकानें सुबह आठ बजे दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।

 

शासन ने सभी माल वाहनों को पहले की तरह सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति दे दी है। सभी होल सेलर व रिटेलरों को दुकानों के गोदामों में सामान को लोड करने या उतारने की दैनिक रूप से 24 घंटे सातों दिन अनुमति होगी।

 

1- पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।

2- विवाह समारोह में 20 सदस्य, आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।

3- राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।

4- गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी।

5- ठेके हफ्ते में तीन दिन बुधवार(09 जून), शुक्रवार(11 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगे। वहीं, बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।

6- सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोजाना सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। वहीं, स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर और किराने की दुकानें, बुधवार(09 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।

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