मंगलवार से पूरे प्रदेश में 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू..
उत्तराखंड: बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 18 मई तक बढ़ा दिया है। रविवार शाम को शासन की ओर से इसका आदेश जारी हो गया है। आदेश के अनुसार, 11 मई सुबह छह बजे से 18 मई सुबह छह बजे तक प्रदेशभर में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं, सोमवार को सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, सब्जी, फल, दूध, मीट आदि का कारोबार सात बजे से लेकर सुबह दस तक हो सकेगा। प्रदेश मे अगले आदेशों तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
3 घंटे के लिए खुलेंगी सब्जी, दूध की दुकानें..
वहीं, देहरादून में जिलाधिकारी डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि 10 मई सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू के मौजूदा आदेश जारी रहेंगे। इस दौरान दोपहर 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। उसके बाद 18 मई तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट जारी रहेगी।
आवश्यक सेवाओं में सब्जियां, फल, मीट, दूध की दुकानें प्रदेश भर में खुली रहेंगी। वो भी सिर्फ तीन घंटे के लिए यानि की सुबह के 7 बजे से 10 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। वहीं राशन की दुकानें बंद रहेंगी।
परिवहन सेवाएं पर रहेगा प्रतिबंध..
कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों का संचालन बंद रहेगा. हालांकि, रोडवेज, ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले व्यक्तियों को छूट रहेगी. इन्हें टिकट दिखाकर जाने दिया जाएगा. कर्फ्यू में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के तहत सिटी बस, विक्रम, ऑटो, टाटा-मैजिक व मैक्सी कैब का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।