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ABVKY स्कीम के जरिये बेरोजगारों को 3 माह तक पैसे देती है सरकार..

ABVKY स्कीम के जरिये बेरोजगारों को 3 माह तक पैसे देती है सरकार..

देश-विदेश: साल 2018 में केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र के बेरोजगार कर्मचारियों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की शुरुआत की थी। बीते 30 जून को यह योजना खत्म हो रही थी लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दी है। जिसके बाद अब इस योजना का लाभ एक साल और लिया जा सकता है। ये जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से सदन में दी गई है।

क्या है ये योजना..

ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की कल्याण योजना है। इसके तहत बेरोजगार बीमित व्यक्ति को सरकार अधिकतम 90 दिन यानी 3 महीने की अवधि के लिए नकद राहत देती है। ये एक तरह का बेरोजगारी भत्ता होता है। नकद राहत के तौर पर कर्मचारी की औसत कमाई का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाता है।

 

इसका क्लेम नौकरी जाने के लिए 30 दिन के भीतर मिल जाता है। योजना का लाभ उन बीमित कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिन्होंने कोरोना काल में नौकरी गंवाई है। हालांकि, उन लोगों को योजना का फायदा नहीं मिलता है जिन्हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा आपराधिक मुकदमा दर्ज होने या वीआरएस लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।सदन में श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 9 जुलाई 2021 तक 55,125 लोगों ने क्लेम किए और उन्हें कुल 73.23 करोड़ रुपए की रकम बांटी गई है।

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