कटी हुई गर्दन पर दुपट्टा बांधकर दुष्कर्म पीडि़ता पहुंची कातिल के घर, फिर हुआ ऐसा..
देश-विदेश : जंगल में घास काटने गई एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद दरांती से गर्दन काटने के आरोपित को पाक्सो कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को अहम मानते हुए आरोपित को सजा सुनाई।
सम्भल जनपद के बहजोई थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में 30 जुलाई 2017 को नाबालिग लड़की खेत में चारा काटने के लिए गई थी। शाम करीब चार बजे उसी खेत के पास से गुजर रहे आरोपित जसवंत निवासी सिरोही गांव थाना बहजोई की नजर एक लड़की पर पड़ी।
गलत नीयत से उसने पीछे जाकर लड़की का मुंह दबाकर जबरन उसे मक्के के खेत में उठा ले गया। इसके बाद उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान जब लड़की ने उसकी हकीकत गांव वालों से बताने की बात कही तो आरोपित जसवंत ने दरांती से युवती का गला रेत दिया। युवती को मृतक समझकर आरोपित मौके से फरार हो गया। लेकिन युवती घायल अवस्था में हिम्मत दिखाते हुए अपने दुपट्टे को गर्दन में बांधकर किसी तरह कातिल के दरवाजे तक पहुंच गई। युवती की गंभीर हालत देखकर गांव के लोग भी जमा हो गए।
युवती ने कातिल के दरवाजे पर पहुंचकर आरोपित की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इस युवक ने उसके साथ दुष्कर्म करने के साथ गर्दन काट दी है। घायल अवस्था में मुरादाबाद जिला अस्पताल लाते समय लड़की की मौत हो गई थी। विशेष लोक अभियोजक मुहम्मद अकरम खां ने बताया कि पाक्सो कोर्ट तृतीय के अपर सत्र न्यायधीश सुभाष सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस भीषण हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपित जसवंत को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत में निकले आंसू सजा सुनते ही..
अदालत में जिस समय फैसला सुनाया जा रहा था, उस समय जसवंत कटघरे में खड़ा था। अदालत ने इस घटना को जघन्य हत्याकांड मानते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा सुनते ही आरोपित के चेहरे का रंग उड़ने के साथ ही आखों से पश्चाताप के आंसू निकलने लगे। अदालत से सजा होने के बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।