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कोर्ट ने आतंक फैलाने की साजिश में 12 इंजीनियरिंग छात्रों को दी उम्रकैद सजा..

कोर्ट ने आतंक फैलाने की साजिश में 12 इंजीनियरिंग छात्रों को दी उम्रकैद सजा..

देश-विदेश : पाकिस्तान के इशारे पर देश में आतंक की साजिश रचने और आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले 12 इंजिनियरिंग स्टूडेंट को जयपुर की जिला अदालत ने दोषी घोषित किया हुआ है. जयपुर महानगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने फैसला सुनाते हुए सभी 12 आरोपियों को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने सभी आतंकियो पर भारी जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ‘ऐसे गंभीर मामले में दया नही दिखायी जा सकती है, भले ही आतंकी की साजिश में शामिल आरोपी स्टूडेंट क्यों ना हो.

 

 

 

दरअसल, मंगलवार को 7 साल पुराने मामले में जयपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय के जज उमाशंकर व्यास ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने आतंक के आरोप में गिरफतार किए गए 13 Engineering Student में से 12 को आतंकी (Terrorist) घोषित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना ली है.

 

 

वहीं, प्रत्येक पर ढाई ढाई लाख का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने एक आरोपी मशरफ इकबाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. इन सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जयपुर और सीकर से 7 साल पहले 2014 में ATS और SOG ने पकड़ा था.

 

 

 

अदालत ने इस मामले में सरकारी गवाह बने आरोपी को भी दोषी घोषित करते हुए आजीवन उम्रकैद की सजा सुनायी है. अदालत ने आतंक के आरोप में अब्दुल मजीद, मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद वकार, मोहम्मद अम्मार, बरकत अली, मशरफ इकबाल, मोहम्मद मारूफ, अशरफ अली, मोहम्मद साकिब अंसारी, वकार अजहर,मोहम्मद सज्जाद को आंतकी घोषित किया है.

 

 

 

फैसले के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर शर्मा ने फैसले को हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में चुनौति देने की बात भी कही है. उन्होंने कहा कि पहले वे अदालत के फैसले का अध्ययन करने और अपने मुल्जिम से चर्चा करने के बाद आगे का निर्णय लेना चाहते है.

 

 

 

आरोप क्या है छात्रों पर..

इन छात्रों पर आरोप था कि ये छात्र आंतकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (Indian Mujahideen) से जुड़े हुए है और दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान मॉड्यूल में शामिल होकर बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे. ये आतंकी गोधरा कांड और राजस्थान के भोपालगढ़ की घटना का बदला लेना चाहते थे.

 

 

 

इन 13 आतंकी स्टूडेंट्स पर फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, जिहाद के नाम पर फंड इकठ्ठा करने, आतंकियों को पनाह देने, बम विस्फोट की जगहों की रेकी करने जैसे कई आरोप लगे थे. इसी के साथ ATS ने इनके पास से लैपटॉप, फोन, पेन ड्राइव, किताबें, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक और बम भी बरामद किए थे.

 

 

 

अदालत ने मशरफ इकबाल को छोड़कर सभी 12 आरोपियों को आजीवन उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है.साथ ही प्रत्येक पर भारी जुर्माने से भी दंडित किया है. आतंकी करार दिए गए स्टूडेंट्स में 6 सीकर के 3 जोधपुर के, एक-एक जयपुर और पाली के और एक बिहार के गया का है. वहीं, जिस एक स्टूडेंट को बरी किया गया है, वह जोधपुर का रहने वाला है.

 

 

 

SC के निर्देश पर हुई प्रतिदिन सुनवाई..

इस मामले में पिछले सात साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था. मामले की धीमी गति से हो रही सुनवाई के चलते आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जिला अदालत को शीघ्र सुनवाई करने और फैसले के आदेश दिए थे. जिसके बाद जिला अदालत ने इस मामले में प्रतिदिन सुनवाई की.

 

 

 

विशेष लोक अभियोजक लियाकत खान कहते है कि पिछले ढाई महिने से लगातार इस केस की प्रतिदिन सुनवाई हुई. इस केस में अभियोजन पक्ष ने 178 गवाह और 506 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पेश किए हैं. अदालत ने SOG और ATS की टीम की पैरवी के चलते ही आतंकियो केा उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है.

 

 

 

कोर्ट ने दिया है इन 12 आरोपियों को आतंकी करार..

मोहम्मद अम्मार यासर पुत्र मोहम्मद फिरोज खान, उम्र 22 साल, निवासी काजी मोहल्ला शेरघाटी, गया (बिहार)

मोहम्मद सज्जाद पुत्र इकबाल चौहान (32), अन्जुम स्कूल के पास, मोहल्ला कुरैशीयान, सीकर.

मोहम्मद आकिब पुत्र अशफाक भाटी (22), मोहल्ला जमीदारान वार्ड 13, सीकर.

मोहम्मद उमर पुत्र डॉ. मोहम्मद इलियास (18), जमीदारान वार्ड 2, सीकर.

अब्दुल वाहिद गौरी पुत्र मोहम्मद रफीक (26), मोहल्ला कुरैशियान, वार्ड 31, सीकर.

मोहम्मद वकार पुत्र अब्दुल सत्तार (22), मोहल्ला रोशनगंज, वार्ड 13, सीकर.

अब्दुल माजिद उर्फ अद्दास पुत्र असरार अहमद (21), मोहल्ला जमीदारान वार्ड 12, सीकर.

मोहम्मद मारुफ पुत्र फारुक इंजीनियर, डी 105, संजय नगर, झोटवाड़ा, जयपुर.

वकार अजहर पुत्र मोहम्मद तस्लीम रजा, 20 पुराना चूड़ीघरों का मोहल्ला, पाली.

बरकत अली पुत्र लियाकत अली (28), मकान नं 8, हाजी स्ट्रीट, शान्तिप्रिय नगर, जोधपुर.

मोहम्मद साकिब अंसारी पुत्र मोहम्मद असलम (25), ए 45, बरकतुल्ला कॉलोनी, जोधपुर.

अशरफ अली खान पुत्र साबिर अली (40), 653, लायकान मोहल्ला, जोधपुर.

 

 

 

ये हुआ बरी..

मशरफ इकबाल पुत्र छोटू खां (32), नई सड़क, गुलजारपुरा, जोधपुर को बरी किया गया है..

किस धारा में कितनी सजा..

विस्फोटक अधिनियम की धारा 4-10 वर्ष कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना.

विस्फोटक अधिनियम की धारा 5-10 वर्ष का कठोर कारावास,50 हजार का जुर्माना.

विस्फोटक अधिनियम की धारा 6-10 वर्ष का कठोर कारावाास, 50 हजार का जुर्माना.

UAPA की धारा 16-10 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना.

UAPA की धारा 17-10 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना.

UAPA की धारा 18-10 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना.

UAPA की धारा 18ए-10 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना.

UAPA की धारा 18 बी-10 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना.

UAPA की धारा 19-10 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना.

UAPA की धारा 20-10 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना.

UAPA की धारा 23-10 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना.

IPC की धारा 121 आजीवन कारावास, 1 लाख का जुर्माना.

IPC की धारा 121 ए-10 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना.

IPC की धारा 122-10 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना.

IPC की धारा 465- 1 वर्ष का कारावास.

IPC की धारा 468-5 वर्ष का कठोर कारावास, 25 हजार का जुर्माना.

IPC की धारा 471-1 वर्ष का कठोर कारावास.

दोषी 5 आतंकी वकार अजहर, मोहम्मद साकिब अंसारी, बरकत अली, मोहम्मद मारूफ और अशरफ अली को विस्फोटक अधिनियम की धारा 4, 5, 6, यूएपीए की धारा 16, 17, 18, 18 ए, 18 बी, 19, 20, 23, आईपीसी की धारा 121, 121 ए, 122, 465, 468 और 471 में दोषी घोषित किया गया. साथ ही प्रत्येक दोषी आतंकी पर 7 लाख 75 हजार का अर्थदंड लगाया गया है. इन सभी धाराओं में अधिकतम सजा आजीवन उम्रकैद है, जिसके चलते सभी को आजीवन उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. जेल में बितायी गयी अवधि मूल सजा में होगी समायोजित.

 

 

 

 

वहीं, दोषी 7 आतंकी मोहम्मद अम्मार यासर, अब्दुल माजिद, मोहम्मद वाहिद गोरी, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद वकार और मोहम्मद सज्जाद को विस्फोटक अधिनियम की धारा 4, 5, 6, यूएपीए की धारा 16, 17, 18, 18 ए, 18 बी, 19, 20, 23, आईपीसी की धारा 121, 121 ए, 122, में दोषी घोषित किया गया है इस तरह प्रत्येक दोषी को आजीवन उम्रकैद की सजा और 7 लाख 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

 

 

 

 

कुल 91.25 लाख का अर्थदंड..

अदालत ने सभी 12 आरोपियों पर कुल 91.25 लाख का अर्थदंड लगाया है. दोषी 5 आतंकी वकार अजहर, मोहम्मद साकिब अंसारी, बरकत अली, मोहम्मद मारूफ और अशरफ अली पर प्रत्येक पर 7 लाख 75 हजार का अर्थदंड लगाया है. वहीं, दोषी 7 आतंकी मोहम्मद अम्मार यासर, अब्दुल माजिद, मोहम्मद वाहिद गोरी, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद वकार और मोहम्मद सज्जाद प्रत्येक पर 7 लाख 50 हजार का अर्थदंड लगाया है. सभी आरोपियों पर अदालत ने कुल 91.25 लाख अर्थदण्ड लगाया है.

 

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